Sarkari Naukri: सिविल जज बनने का सुनहरा मौका, मिलेगी 1 लाख 36 हजार सैलरी, पढ़ें डिटेल्स... - Pahadi Khabarnama पहाड़ी खबरनामा
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Sarkari Naukri: सिविल जज बनने का सुनहरा मौका, मिलेगी 1 लाख 36 हजार सैलरी, पढ़ें डिटेल्स…

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Sarkari Naukri: सिविल जज बनने का सुनहरा मौका, मिलेगी 1 लाख 36 हजार सैलरी, पढ़ें डिटेल्स…

Sarkari Naukri: उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा- 2023 [ Uttrakhand Judicial Service Civil Judge Examination – 2023 ) का ऐलान हो गया है। आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के लिए 16 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है । चयन के लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा आयोग की बेवसाइट https://psc.uk.gov.in/ कर सकते हैं ।

बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए 16 पदों में सात पद अनारक्षित , चार पद अनुसूचित जाति , एक पद जनजाति , तीन पद अन्य पिछड़ा वर्ग और एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है । आयु सीमा 22 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है ।  अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date ) , वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) हो ।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता ( Qualification Details ) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date ) के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) का अंकन हो विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा , जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी । अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली – भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही – सही भरें । किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

फर्जी प्रमाण पत्रों ( शैक्षिक योग्यता / आयु / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी आदि ) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित ( DEBAR ) कर दिया जायेगा । साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है । अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा

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