उत्तराखंड
Ankita Murder Case: हाईकोर्ट ने लगाई पुलकित आर्य के नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक, सरकार को दिए ये आदेश…
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोटद्वार कोर्ट ने दस जनवरी को इस चर्चित हत्याकांड के अभियुक्त पुलकीत आर्य के नार्को टेस्ट के आदेश पारित किए थे। जिसके बाद कहा जा रहा था पहली से तीन फरवरी को आरोपित पुलकीत का फारेंसिक साइंस लैब दिल्ली में टेस्ट होगा। लेकिन इस बीच पुलकीत ने निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलकित को बड़ी राहत देते हुए उसके नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है।
बताया जा रहा है कि पुलकित आर्य ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि मेरा नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। आरोपी ने कोर्ट में कहा कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं और अपने खिलाफ वो सबूत नहीं दे सकते हैं। आरोपी ने कहा कि अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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