उत्तराखंड
Big Breaking: गढ़वाल विवि की कुलपति और कुलसचिव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिए मामला…
देहरादून: उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट नेहेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति और कुलसचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने के आदेश का पालन नहीं करने पर की गई है। कोर्ट ने मामले में कुलपति और कुलसचिव को व्यक्तिगत रूप से 25 मार्च को खंडपीठ के सम्मुख उपस्थित रहकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के आठ संविदा शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें शिक्षकों का कहना था कि विश्वविद्यालय में सेवा देते हुए 15 से 20 वर्ष हो गए हैैं, ऐसे में उन्हें नियमित किया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश के चार माह बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। ऐसे में शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने तीन सितंबर 2021 को शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये फैसला दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनाया था। लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया है। ऐसे में कोर्ट मे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल और कुलसचिव अजय कुमार खंडूड़ी को न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

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